निर्यातकों के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने को ईसीजीसी ने निर्विक की शुरुआत की; निर्विक से कर्ज प्रक्रिया आसान होगीः


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल।
कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने और कर्ज देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के जरिये एक नई ऋण निर्यात बीमा योजना (ईसीआईएस) निर्विक शुरू की है।
नई दिल्ली में आज एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना के ब्यौरे को साझा किया।


14 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ाने के लिए इस योजना की घोषणा की थी।
पीयूष गोयल ने कहा कि रत्न, आभूषण एवं हीरा (जीजेडी) सेक्टर के 80 करोड़ रुपये से ऊपर की सीमा वाले कर्जदारों को ज्यादा नुकसान अनुपात के चलते इस श्रेणी में गैर-जीजेडी सेक्टर के कर्जदारों की तुलना में ज्यादा प्रीमियम दर देनी होती है। ईसीजीसी का दायरा बैंकों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है क्योंकि कर्जदार की क्रेडिट रेटिंग एए रेटिंग खाते तक बढ़ा दी जाती है।
बढ़ा हुआ दायरा यह सुनिश्चित करता है कि निर्यातकों के लिए विदेशी निर्यात और रुपये में कर्ज की ब्याज दर क्रमशः 4% और 8% से नीचे रहे।
ईसीआईएस के तहत, मूलधन और ब्याज दोनों के लिए बीमा कवर प्रतिशत को वर्तमान के औसत 60% से 90% तक बढ़ाया गया है।
इस प्रेस वार्ता के दौरान वाणिज्य सचिव अनूप वाधवन, विदेश व्यापार महानिदेशक आलोक वर्धन चतुर्वेदी, ईसीजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गीता मुरलीधर, विभिन्न बैकों के प्रमुख उपस्थित रहे।

source: आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एएस – 3109 (Release ID: 1585564)
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